निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं करने वाले प्रत्याशी, निर्वाचन के लिए हो सकते हैं अयोग्य

Shri Mi
2 Min Read

Polling Officer Dead, Evm, Madhya Pradesh Election 2018 Exit Poll, Madhya Pradesh Election 2018, Madhya Pradesh Election, Congress, Bjp, Polling Booth List Of Mp, Cm Candidates Of Congress In Mp 2018, Madhya Pradesh Me Kitne Jile Hain,रायपुर।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ निर्वाचन-2018 में शामिल अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन के व्यय लेखा जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। वैसे सभी अभ्यर्थियों जिन्होंने अपने निर्वाचन के व्यय लेखे आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन्हें जल्द नोटिस जारी कर कारण पूछा जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार व्यय लेखा समय सीमा में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्रत्याशी को तीन साल तक निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-78 के तहत मतगणना के 30 दिवस के भीतर प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन व्यय का विस्तृत ब्यौरा आयोग को दाखिल करना होता है।- सीजीवालडॉटकॉम के whatsapp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे

Join Our WhatsApp Group Join Now

अभ्यर्थी अपना लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करता है। नियमानुसार 11 दिसंबर 2018 को मतगणना के दिन से 10 जनवरी 2019 को निर्वाचन व्यय ब्यौरा जमा करने का अंतिम दिन था। इसके बाद अब जिला निर्वाचन अधिकारी वैसे सभी प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर व्यय लेखा जमा नहीं करने का कारण पूछेंगे। नोटिस प्राप्ति के 20 दिन के भीतर इसका जवाब जमा करना होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी के जवाब और जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी पर विचार उपरांत भारत निर्वाचन आयोग इस पर निर्णय लेता है। आयोग यदि जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो धारा-10 (क) के अधीन अभ्यर्थी को आदेश जारी होने के दिन से अगले 3 साल के लिए निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है तथा इसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close