बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड वाड्रफनगर, क्षेत्र बलंगी के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी योगेन्द्र सिंह के द्वारा धान खरीदी में लापरवाही बरतने एवं अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन न करने के कारण सिविल सेवा आचरण नियम 1965 (3) के उल्लंघन में दोषी पाया गया। कलेक्टर हीरालाल नायक द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम (9) के तहत् योगेन्द्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय उप संचालक कृषि बलरामपुर नियत किया गया है। योगेन्द्र सिंह को जीवन निर्वाह हेतु नियमानुसार भत्ते की पात्रता होगी।
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