रायपुर—छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग अंतर्गत प्रदेश के अभावग्रस्त लेखकों, कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कला और साहित्य के विकास में योगदान दिया हो किन्तु जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो। ऐसे लेखकों, कलाकारों के आश्रितों, परिवारों को जिन्हें निःसहाय हैं उन्हें नियमानुसार 2000 रूपये वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिमाह दिया जायेगा।
योजना का लाभ पाने के लिए शर्तों का पालन जरूरी है। लाभ पाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही उसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो। जानकारी के अनुसार लाभ पाने वाले व्यक्ति का कला, साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान होना चाहिए है।
छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग के अंतर्गत कलाकार कल्याण कोष से मूल निवासी लेखकों, साहित्यकारों, कलाकारों तथा उनके परिवारों के सदस्यों की लम्बी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु अथवा दैवीय विपत्ति की स्थिति में नियमानुसार अधिकतम राशि रूपया 25 हजार रूपये मात्र की सीमा तक चिकित्सा, आंशिक क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।