रायपुर । लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत लोगों के आवेदनों पर कार्रवाई के मामले में लापरवाही जिला कलेक्टरों पर भारी पड़ गई है। इस सिलसिले में रायपुर सहित जिले के तेरह जिला कलेक्टरों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है।
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को यह नोटिस जारी किया है। यह नोटिस रायपुर , कबीरधाम, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर , जशपुर , कोरिया, बस्तर , दंतेवाड़ा , सुकमा और नारायणपुर जिला कलेक्टरों को भेजी गई है। जिसमें कहा गया है कि लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण के संबंध में मुख्यमंत्री ने पिछले 31 दिसंबर को अर्धशासकीय पत्र और मुख्य सचिव ने 3 जनवरी को पत्र भेजा था। जिसमें इस अधिनियम के तहत मिलने वाले आवेदनों के निराकरण के संबंध में जानकारी 7 जनवरी तक मंगाई गई थी। य़ह जानकारी आज दिनांक तक नहीं मिली है। नोटिस में तीन दिन के भीतर जानकारी भेजने कहा गया है। साथ ही इस संबंध में स्पष्टीकरण देने भी कहा गया है।
प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद आम लोगों की शिकायतों के निराकरण के संबंध में प्रशासनिक कसावट लाने की दिशा में पहल की जा रही है । इस दिशा में जिला कलेक्टरों को नोटिस महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।