कोण्डगांव-मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी कोण्डागांव द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार विकासखण्ड कोण्डगांव के उपस्वास्थ्य केन्द्र मुनगापदर मे कार्यरत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक,पुरूष, चैतुराम कश्यप अपने कर्तव्य से दिनांक 01 फरवरी 2015 से लगातार 03 वर्ष से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप उन्हे छ0ग0 सिविल सेवा विभागीय जांच संस्थित करने हेतु आरोप पत्र पर दिनाक 15.3.018 को जारी किया गया था। तथा पत्र जारी दिनांक से 10 दिवस के अन्दर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। परन्तु समय.सीमा मे किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्राप्त ना होने पर विभागीय जांच संस्थित की गई। विभागीय जांच मे चैतुराम कश्यप के विरूद्ध ष्दीर्घशस्तिष् अधिरोपित की गई तथा 3 वर्ष से अधिक समय अवधि मे अनुपस्थित रहने के कारण छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण) नियंत्रण तथा अपीलद्ध नियम 1996 के नियम 14 के तहत सेवा से पदच्युत करने के पूर्व नैर्सर्गिक न्याय के सिद्धान्त के तहत् विभागीय जांच की प्रति उपलब्ध कराते हुए पुनः चैतुराम कश्यप को दिनांक 22.2.2018 को 10 दिवस के अन्दर अपना अभिकथन या दस्तावेज प्रस्तुत करने पंजीकृत डाक के माध्यम से उनके सेवा पुस्तिका मे दर्ज पते पर सूचना भेजी गई। सीजीवालडॉटकॉम के whatsapp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
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परन्तु इस अवधि मे भी समय सीमा पर किसी प्र्रकार का आवेदन या अभ्यावेदन उक्त कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अतिंम बार चैतुराम कश्यप को अतिंम नोटिस जारी करते हुए समाचार पत्र मे प्रकाशित नोटिस का 07 दिवस के अन्दर उचित उत्तर प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसके उपरान्त कार्यालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए उक्त कर्मचारी स्वंय जिम्मेदार होगा।