याचिका खारिज होने के बाद…समीरा पैकरा ने कहा..मामला खत्म नहीं…सुप्रीम कोर्ट में करूंगी अपील

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— समीरा पैकरा की अजीत जोगी के खिलाफ दायर मामले में लम्बी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मालूम हो कि समीरा पैकरा ने 2013 चुनाव के बाद अमित जोगी की जाति,जन्म स्थान और नागरिकता को आधार बनाकार हाईकोर्ट में चुनाव को चुनौती दी थी। लम्बी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला चुनाव को चुनौती को लेकर दी गयी थी। चूंकि कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसी सूरत में सुनवाई का कोई अर्थ नहीं रहह जाता है।

           बताते चलें कि समीरा पैकरा 2013 विधानसभा चुनाव में मरवाही से भाजपा की प्रत्याशी थीं। चुनाव में हार मिली। समीरा पैकरा ने जोगी की विधायकी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। समीरा पैकरा ने हाईकोर्ट को बताया कि अमित जोगी का चुनाव निरस्त किया जाए। उन्होने चुनाव आयोग को अपनी नागरिकता और जन्मस्थान को लेकर गलत जानकारी दी है।

                   समीरा पैकरा ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि अमित जोगी ने शपथ में जन्म स्तान सालबहरा बताया है। अन्य दस्तावेजों में अमेरिका में जन्म होने की जानकारी दी है। ऐसी सूरत में उनके पास दोहरी नागरिकता है। चुनाव केवल भारतीय नागरिक ही लड़ सकते है। ऐसी सूरत में उनकी विधायकी को निरस्त किया जाए।

                आज चार साल की लम्बी सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी कोर्ट ने समीरा पैकरा की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। ऐसी सूरत में मामले की सुनवाई का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

                  वही समीरा पैकरा ने कहा कि कोर्ट के निर्णय का सम्मान करती हूं। बावजूद इसके अभी न्याय की उम्मीद है। मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूंगी। अमित जोगी की नागरिकता और जन्मस्थान के मामले को गंभीरता के साथ उठाउंगी। समीरा पैकरा ने बताया कि उन्हें ना केवल न्याय मिलेगा। बल्कि अमित जोगी की सच्चाई भी सामने आएगी।

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