रायपुर।राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है।जिसमे संतान पालन स्वीकृति के सम्बंध में कहा गया है।शासन ने पूर्व के नियमों के अनुरूप ही अवकाश स्वीकृत करने का आदेश दिया है। मतलब अगर सन्तान पालन अवकाश 120 दिन का है, तो उसे स्थानीय स्तर पर ही DEO स्वीकृत कर सकते हैं।
अब चाइल्ड केयर लीव के तौर पर अवकाश के लिए आवेदन करते समय यदि अवकाश की सीमा 120 दिनों से कम होगी तो इसे स्थानीय स्तर के अधिकारी ही स्वीकृत कर देंगे।
इसके लिए उन्हें निर्देशित कर दिया गया है, इससे अधिक दिनों के अवकाश की मांग करने पर अवकाश की जरूरत का परीक्षण करते हुए स्थानीय स्तर से आवेदन लोक शिक्षण संचालनालय प्रेषित किया जाएगा। फिर इस संबंध में वहां से निर्णय लिया जाएगा ।
गौरतलब है कि बीते दिनों दिन संचालनालय का मौखिक आदेश मिलने की बात कहकर महिला कर्मचारियों के सभी आवेदनों को चाहे वो कितने भी दिन के अवकाश क्यों ना हो, राज्य कार्यालय भेजा जा रहा था।
जिसे लेकर शिक्षाकर्मी संगठनों ने इसे नियम विरुद्ध और कर्मचारियों को जान बूझकर परेशान करने वाला आदेश बताया था।