सरकारी विभागो मे प्रमोशन पर रोक,हाईकोर्ट निर्देश पर शासन का निर्देश जारी

Shri Mi
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रायपुर,निरस्त,मंत्रालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,मनोनयन ,नगरीय निकायों,नामांकित पार्षदों,रायपुर।राज्य शासन ने आगामी आदेश तक प्रदेश में पदोन्नति पर रोक लगा दी है।सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा  शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा रिट याचिका 409/2013 एवं अन्य 27 याचिकाओं में पारित आदेश 4 फरवरी 2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 5 को अपास्त करने के कारण राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि आगामी आदेश तक शासन के समस्त विभागों/ विभागध्यक्ष ,कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण/ एवं  स्वशासी संस्थाओं जिनमें छत्तीसगढ़ लोकसेवा पदोन्नति नियम 2003 लागू किए हो प्रत्येक वर्ग में पदोन्नति स्थगित किया जाए। cgwall.com के whatsapp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे

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By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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