सुप्रीम कोर्ट से आदिवासियों और वनवासियों को राहत, बेदखल नहीं करने का आदेश

Shri Mi
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Bihar Shelter Rape Case, Supreme Court Bihar Shelter Case, Bihar Shelter Rape Case Cbi, Sc Bihar Shelter Home, News, India News, Muzaffarpur Shelter Home,नईदिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों और वनवासियों को भारी राहत देते हुए उन्हें फिलहाल बेदखल नहीं करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है. इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकार को फटकार भी लगाते हुए कहा है कि अब तक क्यों सोते रहे. इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई होगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार की ओर से आदिवासियों को जंगलों से हटाने के आदेश पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई के दौरान दिया. केन्द्र और गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया.cgwall.com के whatsapp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को याचिका की सुनवाई करने को कहा था. गौरतलब है कि 13 फरवरी को जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने 16 राज्यों के करीब 11.8 लाख आदिवासियों के जमीन पर कब्जे के दावों को खारिज करते हुए राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि वे अपने कानूनों के मुताबिक जमीनें खाली कराएं.

कोर्ट ने 16 राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश जारी कर कहा था कि वे 24 जुलाई से पहले हलफनामा दायर कर बताएं कि उन्होंने तय समय में जमीनें खाली क्यों नहीं कराईं.

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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