रायपुर।छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि संघ के लगातार मांग के पश्चात जितेंद्र शुक्ला संचालक पंचायत संचनालय ने आदेश जारी कर शिक्षक (एल बी) संवर्ग के पूर्व कार्यकाल (शिक्षक पंचायत संवर्ग के पद पर कार्यरत अवधि) का एरियर्स राशि भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 268 के नीचे उल्लेखित टिप्पणी 02 के तहत लम्बित स्वत्तो का भुगतान करने का निर्देश जारी किया है।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व कार्यालय द्वारा एल बी संवर्ग के शिक्षकों का LPC जारी किया जा चुका है अतः लम्बित एरियर्स का भुगतान उनके द्वारा नही किया जाएगा।
संजय शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 268 के नीचे उल्लेखित टिप्पणी 02 के तहत पूर्व कार्यालय अवशेष देयक बनाकर नए आहरण अधिकारी के पक्ष में भुगतान हेतु पृष्ठांकित करके भुगतान हेतु भेजेगा, वर्तमान DDO ट्रेजरी में एरियर्स देयक प्रस्तुत करेगा।
संजय शर्मा ने संचालक पंचायत के आदेश का स्वागत करते हुए प्रदेश भर के सभी तात्कालिक आहरण अधिकारी जनपद सीईओ से मांग किया है कि वे उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन करते हुए लम्बित अवशेष देयक (एरियर्स) जैसे मेडिकल, समयमान, समतुल्य, वेतन वृद्धि, नियमितीकरण आदि का देयक की गणना करके सीघ्र सम्बंधित DDO को प्रस्तुत किया जावे।
संजय शर्मा ने कहा कि उपरोक्त आदेश से प्रदेश भर में 140 करोड़ से भी अधिक स्वत्तो का भुगतान सम्भव हों पायेगा।