रायपुर— छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश के बाद अब बिजली उपभोक्ताओं को विजली दर के लिए आधी राशि का भुगतान करना होगा। शासन के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ राज्य की राज्य की जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। शासन के एलान के बाद बिजली विभाग ने सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के हित में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। उपभोक्ताओं को अब प्रतिमाह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रचलित विद्युत की दरों के आधार पर निधारित दर से आधी राशि का भुगतान करना होगा।
शासन के निर्देश पर अब घरेलु बिजली उपभोक्ताओं को अब प्रचलित दर योजना का लाभ फ्लेट रेट विकल्प चयन करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। मतलब अब फ्लेट रेट की दर 100 रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 50 रूपये प्रतिमाह होगी। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग लिमिटेड के अतिरिक्त जनरल प्रबधंक विजय मिश्रा ने बताया कि प्रदेश इतिहास में पहली बार घरेलू उपभोक्ताओं के हित में इस प्रकार का फैसला लिया गया है। शासन के निर्देशों का पालन 1 मार्च, 2019 से प्रभावशील माना जाएगा।
मामले में जानकारी देते हुए पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक मोहम्मद अब्दुल कैसर हक ने बताया कि ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिन पर विद्युत देयक की राशि बकाया है, उन्हें योजना का लाभ तब तक नहीं मिलेगा। जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं कर देते हैं। बकाया बिजली बिल के भुगतान के बाद ऐसे उपभोक्ताओं को विद्युत बिल 1 मार्च से योजना अनुसार आधा कर दिया जाएगा। सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ‘‘हाफ रेट पर बिजली बिल भुगतान’’ की सुविधा प्राप्त करने के लिए बकाया राशि का भुगतान करना अनिवार्य है।
मोहम्मद अब्दुल कैसर के अनुसार राज्य शासन की जनहितैषी निर्णय से सभी घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। 400 यूनिट बिजली खपत का स्लैब अधिकांश घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए है। जाहिर सी बात है कि चार सौ यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ता भी नये निर्णय से लाभान्वित होंगे। चार सौ यूनिट से अधिक खपत करने की स्थिति में अतिरिक्त खपत की गई बिजली का भुगतान पाॅवर डिस्ट्रीब्यूषन कम्पनी के निर्धारित दर पर करना होगा।