बिलासपुर।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के फलस्वरूप कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्री, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि शासकीय अथवा अर्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, छत्तीसगढ़ भवन आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से न ही ठहर सकते हैं न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियां कर सकते हैं।
पात्रतानुसार और उपलब्ध रहने पर उन्हें निर्धारित राशि जमा कर इन भवनों में कक्ष उपलब्ध कराया जा सकता है।
एक व्यक्ति को अधिकतम 48 घंटे के लिए ही रेस्टहाउस, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस का आरक्षण किया जाएगा।
कक्ष आरक्षण की दशा में 3 से अधिक वाहन लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान समाप्ति के पूर्व 48 घंटे की अवधि में किसी भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण को इन भवनों में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इन भवनों में कक्ष आरक्षण जिला मुख्यालय में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर और अनुविभागीय मुख्यालयों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा अन्य स्थानों पर तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
कक्ष आरक्षण में पहली प्राथमिक निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक को दी जाएगी। इसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबधित अन्य अधिकारी को कक्ष आरक्षित किया जाएगा। इसके उपरांत कक्ष उपलब्ध रहने पर अन्य व्यक्तियों को प्रक्रिया अनुसार आवंटित किये जा सकेंगे। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा।