आदिम जाति विभाग और नगरीय निकाय के स्कूलों का संचालन शिक्षा विभाग ही करेगा,राज्य शासन ने जारी किया आदेश

Shri Mi
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college,admission,cg,chhattisgarh,college,news,indiaरायपुर।हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य शासन ने आदिम जाति एवं नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संचालित स्कूलों के संचालन के संबंध में नए सिरे से आदेश जारी किया है।दोनों विभागों के स्कूलों का संचालन अभी स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। स्कूल के साथ ही अमले का प्रशासकीय और वित्तीय नियंत्रण शिक्षा विभाग के पास होगा।सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे

             
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आदिम जाति और नगरी प्रशासन विभाग के स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कुछ साल पहले कर दिया गया था। लेकिन इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पिछले महीने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के बाद राज्य शासन ने सभी स्कूलों के हस्तांतरण के संबंध में नया आदेश जारी किया है।

GAD द्वारा 5 मार्च को जारी आदेश के अनुसार आदिम जाति एवं नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा की अलग अलग प्रबंधन व्यवस्था को खत्म करते हुए सभी स्कूलों का प्रबंधन,पर्यवेक्षण और नियंत्रण स्कूल शिक्षा विभाग को दिया गया है।

आदिम जाति विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था का दायित्व आदिम जाति के पास ही रहेगा। आश्रम शाला में कार्यरत अधीक्षक सह प्रधान पाठक का नामकरण अब प्रधान पाठक होगा। यह स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित रहेगा।

इसी तरह अधीक्षक का अलग से स्वीकृत पद और वर्तमान में भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधिन है तो वर्तमान में अधीक्षक के पद पर कार्यरत व्यक्ति प्रतिनियुक्ति या प्रभार पर माना जाएगा।
आदिम जाति विभाग के शिक्षकों का संवर्ग टी होगा।

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को अचल संपत्ति के रूप में शाला भवन का हस्तांतरण प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्कूल तक शाला के संचालन हेतु किया जाएगा।इसके रखरखाव और मरम्मत की जवाबदारी शिक्षा विभाग की होगी।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों के साथ बाकी कर्मचारी जो हस्तांतरित स्कूलों में पदस्थ हैं वे शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे।
इन कर्मचारियों का वेतन और बाकी हितलाभ नगरीय प्रशासन में प्रचलित मापदंड अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।

वहीं नगरीय निकाय के स्कूलों में स्वीकृत पदों में फीडर-कैडर के व्यक्ति उपलब्ध होते तक पदोन्नति पूर्ववत स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा किए जाएंगे।जब भी फीडर-केडर में पदोन्नति के लिए व्यक्ति उपलब्ध नहीं होंगे तब पदोन्नति के पद शिक्षा विभाग को हस्तांतरित माने जाएंगे।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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