शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ शासन का केविएट दायर

Shri Mi
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रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने अपनी ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है। ऐसा माना जा रहा है कि कई शिक्षक संघ व शिक्षक ,जिनका संविलियन नही हुआ है , उनकी ओर से आ रही प्रतिक्रियाओं को देखते हुए ही शासन ने कैविएट दायर किया है। जिससे शिक्षकों की भर्ती में किसी तरह की रुकावट ना आ सके।सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे 

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इस संबंध में सूचना जारी की गई है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने 5 मार्च को छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग के भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 जारी किया गया है ।

उक्त भर्ती तथा पदोन्नति नियम में प्रावधान के अनुसार व्याख्याता शिक्षक के भर्ती के लिए संचालनालय की ओर से संक्षिप्त विज्ञापन 9 मार्च को प्रकाशित कराया गया है । भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की रुकावट ना हो इसके लिए राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में के लिए दायर किया गया है।

माना जा रहा है कि जिस तरह से कई संगठनों ने शिक्षाकर्मियों के पूर्ण संविलियन के बाद ही नई भर्ती किए जाने की मांग उठाई है और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।इसे देखते हुए ही शासन ने केविएट दायर किया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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