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बिलासपुर – छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा बिलासपुर के वार्ड नंबर 42 स्थित डाक्टर श्यामा प्रसाद नगर में स्टार रियलबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित आवासीय परिसर ड्रीम्स इम्पेरिया में निर्मित मकानों के विक्रय पर आगामी आदेश पर्यन्त रोक लगा दी गई है। रजिस्ट्रार रेरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेरा अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के तहत प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट रेरा के वेबसाईट पर अद्यतन नहीं किया गया है। इस संबंध में सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने और किसी प्रकार से जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर यह कार्यवाही की गई है। जिला पंजीयक बिलासपुर को निर्देशित किया गया है कि आगामी आदेश तक ड्रीम्स इम्पेरिया के शेष मकानों की रजिस्ट्री नहीं की जाये।सीजीवालडॉटकॉम के Whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
रेरा की कार्यवाही, ड्रीम्स इम्पेरिया आवासीय परिसर में बने मकानों की बिक्री पर रोक
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर