बिना अनुमति के बोर खनन पर सख्ती शुरू,राजनांदगांव में बोर मशीन मालिक एवं जमीन मालिक पर जुर्माना

Shri Mi
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राजनांदगांव।
कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य के निर्देशानुसार जिले में बिना अनुमति के बोर खनन कराने वालों पर सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज नगर निगम राजनंादगांव के अंतर्गत जीवन कॉलोनी में बिना अनुमति के किए जा रहे बोर खनन को रोकवाया गया और बोर मशीन मालिक तथा जमीन मालिक पर जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम राजनांदगांव के आयुक्त श्री चंद्रकांत कौशिक, एसडीएम राजनांदगांव श्री मुकेश रावटे तथा नायब तहसीलदार कोमल सिंह की टीम द्वारा छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई।उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने दो दिन पहले ही छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजनांदगांव जिले में भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण जिले के सभी 9 तहसीलों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।

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इस अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत जिले के सभी 6 तहसीलों में इस अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा किसी अन्य प्रायोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। शासकीय एजेंसी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में केवल पेयजल हेतु अपनी नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराए गए नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मौर्य ने जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत जिले में नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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