संवर्णो के लिए दस प्रतिशत आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू,गरीबो को मिलेगा लाभ,सर्टिफिकेट बनाने अधिकारी नियुक्त

Shri Mi
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रायपुर।संवर्णो के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दिया गया है। आरक्षण का ये लाभ गरीब सवर्णों को मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से परिपत्र जारी कर दिया गया है। सभी कलेक्टर, कमिश्नर व जिला पंचायत सीईओ को जारी परिपत्र में सरकार ने निर्देशित किया है साथ ही प्रमाण पत्र बनाने के लिए सक्षम पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है।सीजीवालडॉटकॉम के Whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

सरकार की तरफ से राजस्व अधिकारी और तहसीलदार को सक्षम पदाधिकारी बनाया गया है, जो आय व संपत्ति के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करेंगे।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 19 जनवरी को गरीब व निर्धन सवर्णों के लिए नौकरी और पढ़ाई में 10 प्रतिशत आरक्षण का कानून पारित किया गया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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