कलेक्टर का सख्त आदेश..पशुओ से होने वाले परिवहन पर प्रतिबंध..कहा…क्रूरता अधिनियम के तहत करें कार्रवाई

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— फेनी तूफान के दो दिन बाद गर्मी का असर बरकरार है। लोग सुबह से ही घर से निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। प्रशासन स्तर पर लोगों को बार बार धूम और लू से बचने की जानकारी दी जा रही है। नए नए आदेश जारी कर जिला प्रशासन लोगों को जरूरी निर्देश भी दे रहा है। जिला प्रशासन ने डॉक्टरों को हर पल मुस्तैद रहने को कहा है।
                       इसी क्रम में जिला कलेक्टर डाॅ. संजय कुमार अलंग ने जिले की सीमा में पशओं की सहायता से चलने वाले साधनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर पशुओं के माध्यम से भारवाहन या सवारी परिवहन करने पर रोक लिया है। कलेक्टर ने अपने फरमान में कहा है कि 30 जून 2019 पर्यन्त दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच पशुओं का उपयोग भारसाधन कार्य में प्रतिबंधित रहेगा।
                 कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि जिले में माह मई और जून में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान भारवाहक पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी परिवहन करने से पश बीमार हो सकते हैं। अधिक गर्मी की चपेट में आने से पशुओं की मौत भी हो सकती है। इसलिए परिवहन और कृषि पशुओं को ’’ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1965 के नियम 6(3) के तहत प्रतिबंध लगाया गया है।
                          अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश में कलेक्टर ने कहा है कि आदेश की अनदेखी करने वालों के खिलाफ उचित कदम उठाया जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई भी करें।
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