निगम ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम..कहा…सामाग्रियों को करेंगे जब्त…लगाएंगे जुर्माना…लेंगे ट्रांसपोर्टिंग चार्ज

BHASKAR MISHRA
बिलासपुर– निगम प्रशासन ने आम जनता समेत सभी संस्थानों को निर्देश के साथ आदेश भी दिया है कि सड़कों से निर्माण सामग्री 24 घंटे के अंदर हटा लिए जाए। ऐसा नहीं करने पर जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा निर्माण सामाग्री को भी जब्त कर लिया जाएगा।
                         निगम प्रशासन ने शहर में घर और भवन निर्माण सामग्री के साथ मलबा को सड़कों से हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। निगम कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय ने आदेश जारी किया है कि मोहलत खत्म होने के बाद निर्माण सामग्री को नहीं हटाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। संबधित व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ निर्माण सामाग्री और मलबा सड़क पर रखने के आरोप में जब्ती के साथ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
                     निगम कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर निगम प्रशासन ने शहर के सड़कों पर निर्माण सामग्री रखकर मकान और भवन बनवाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की मन बना लिया है। सड़कों पर निर्माण सामग्री रखकर आवागमन बाधित करने वालों को निर्माण सामग्री और मलबा को 24 घंटे के अंदर हटाने का फरमान जारी किया है। इसके बाद सड़कों से निर्माण सामग्री और मलबा नहीं हटाने और आवागमन बाधित करने वालों के खिलाफ जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
               इसके अलावा मकान तोड़कर निगम क्षेत्र के किसी जगह पर बिना सूचना के मलबा डंप करने वालों के खिलाफ भी वाहन जब्ती के साथ जुर्माने की कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों को निगम के सभी जोन कमिश्नर को पूर्व ही सूचना देनी होगी।  निगम प्रशासन ने घर तोड़ने के दौरान निकले मलबे को ट्रांसपोर्ट करने की व्यस्था का भी फरमान दिया है। ट्रासपोर्टिंग के लिए शुल्क वसूलने का फरमान जारी किया है।प्रभाकर पाण्डेय ने शहर के सभी जोन कमिश्नर को कार्रवाई और मलबा ट्रांसपोर्ट के लिए अधिकृत किया है।
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