बिलासपुर—बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस जारी कर आदेश दिया है कि रायगढ़ में हाईकोर्ट के निर्देश को ना मानने वाले कंपनियों पर क्या कुछ कार्रवाई की गई। शपथपत्र के साथ आगामी सुनवाई में बताए। मालूम हो कि याचिकाकर्ता गोविंद अग्रवाल के पत्र को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर हाईकोर्ट ने रायगढ़ में दिनोंदिन बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर मामले में पिछले दिनों सुनवाई के दौरान प्रदूषण बोर्ड चेयरमैन को नोटिस जारी किया था।
नोटिस के अनुसार रायगढ़ में संचालित कुल 32 कंपनियों के प्रदूषण का आनलाइन मानिटरिंग किया जाए। इसके लिए 30 जून तक तमाम कंपनियों में सिस्टम लगाया जाय। लेकिन आज सुनवाई के दौरान पता चला कि 32 कंपनियों में महज 9 कंपनियों ने ही सिस्टम को लगाया है। जिसपर हाईकोर्ट ने आज नाराजगी जाहिर की है । आगामी 15 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान प्रदूषण बोर्ड चेयरमैन को आदेश किया है कि कोर्ट के आदेश को ना माननेवाले कंपनियों पर हुई कार्रवाई को शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाय।