रायपुर।स्थानीय लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिए राज्य सराकर ने अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिसूचना पहले से ही सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए प्रभावी थी, लेकिन अब इसमें कोरबा जिले को भी जोड़ा गया है। गजट नोटिफिकेशन में उल्लेखित होने के बाद अब बस्तर और सरगुजा संभाग के सभी जिलों व कोरबा जिलों में जितनी भी जिल संवर्ग में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की रिक्तियां निकलेगी, उनमें सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लोगों को ही मौका मिलेगा। समान्य विभाग के सचिव डा कमलप्रीत सिंह के हस्ताक्षर से ये अधिसूचना जारी की गयी है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे
ये आदेश पहले 17 जनवरी 2012 को जारी किया गया था, जो दो साल 16 जनवरी 2014 तक प्रभावी रहा। लेकिन तब ये सिर्फ सरगुजा और बस्तर जिले के लिए ही लागू था। बाद में भूपेश सरकार ने उसमें कोरबा का नाम भी जोड़ा।
2014 ंमें अधिसूचना की मियाद खत्म होने के बाद 19 मई को एक और अधिसूचना जारी कर उसे 1 साल के लिए और बढ़ाया गया। आखिरी बार 17 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2018 तक के लिए बढ़ाया गया था।
- ऐसे में नयी अधिसूचना 3 साल के लिए लागू की गयी है। 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक ये अधिसूचना 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगी। कि दो संभाग और एक जिले में तृतीय और और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लोगों को ही पात्र माना जायेगा।