बताते चलें कि तेलीपारा मुख्य रोड से करीब 100 मीटर लंबी और करीब 15 फीट चौड़ी सड़क से नरेश बाजार के पीछे रमेशचंद्र खूबनानी की 37 डिसमिल जमीन है। 15 फीट चौड़ी सड़क के दोनों किनारे दशकों पुरानी दुकानें हैं। सड़क को मिलन गली के नाम से जाना जाता है। रमेश चन्द्र खूबनानी की जमीन कभी आवासीय हुआ करती थी। अधिकारियों से सांठगांठ से जमीन कमर्शियल मद में आ गयी। इन दिनों जमीन पर कमर्शियल काम्पलेक्स बनाने का काम चल रहा है। जबकि कमर्शियल काम्पलेक्स निर्माण की कुछ शर्तें होती हैं। लेकिन यहां किसी भी शर्तों का पालन नहीं किया गया है। मामले में भवन शाखा इंजीनियर गोपाल ठाकुर ने बताया कि कांपलेक्स निर्माण को लेकर निगम को दस्तावेज नहीं मिले हैं। रमेश चन्द्र ने प्रस्तावित काम्पलेक्स के लिए सड़क चोणीकरण को लेकर आवेदन जरूर पेश किया है।
समझने वाली बात है कि एक तरफ गोपाल ठाकुर कहते हैं कि काम्पलेक्स के लिए निगम के सामने किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं पेश किया गया है। दूसरी तरफ उन्होने बताया कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर जरूर आवेदन हुआ है। गोपाल ठाकुर के बयान से जाहिर होता है कि नियमों को ताक पर रखकर निगम ने काम्पलेक्स निर्माण की अनुमति दी है। अन्यथा सड़क चौणीकरण की जरूरत ही क्यों। क्योंकि सबको मालूम है कि मिलन गली में दशकों पुराने मकान और दुकान हैं। उनको हटाना नामुमकिन है। सड़क चौड़ीकरण प्रस्ताव के बहाने काम्लेक्स का निर्माण जरूर किया जा सकता है। काम्पलेक्स बनने के बाद सिटी सेन्टर की तरह यहां भी काम्पलेक्स को मान्यता मिल ही जाएगी। क्योकि निगम के पास पर्याप्त बहाना होगा कि जनहित में काम्पलेक्स को तोड़ना उचित नहीं होगा।
साहब ने कहा नोटिस दो
15 फीट चौड़ी सड़क से जुड़ी जमीन पर दुकानें बनाने के लिए कैसे ले-आउट पास हो गया… संबंधित सवाल पर साइट इंजीनियर ठाकुर ने बताया कि व्यावसायी ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कार्यालय से 20 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित की होगी। शायद इसी आधार पर ले-आउट पास हुआ है। सिटी सेंटर ने भी 40 फीट सड़क प्रस्तावित की थी, जिसके आधार पर निर्माण की अनुमति मिली थी। जब सड़क चौड़ी नहीं हुई तो उस पर कार्रवाई की गई। यहां भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए जाएंगे। गोपाल ठाकुर जवाब नहीं दे सके कि 15 फीट सड़क को बीस फिट कैसे बनाया जाएगा। यह जानते हुए भी कि सड़क के दोनों किनारे बड़ी बड़ी निजी दुकानें हैं। हड़बड़ाते हुए ठाकुर ने बताया कि साहब ने नोटिस देने को कहा है। देखते है क्या होता है।
मद परिवर्तन ठीक नहीं..गलत निर्माण को अनुमति नहीं
मामले में मेयर किशोर राय ने बताया कि मीडिया से जानकारी मिली है कि सकरी गली में काम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे किसी भी प्रकार की निर्माण अनुमति नहीं दी जाएगी। जिससे लोगों को खतरा हो। काम्पलेक्स निर्माण की कुछ शर्तें होती हैं। मेरा मानना है कि जमीन का मद परिवतर्न भी गलत है। जनहित में ध्यान में रखते हुए मामले में पीआईएल दायर किया जाना चाहिए। नियम खिलाफ काम्पलेक्स निर्माण का सवाल ही नहीं उठता है।