फेक वीडियो बना जी का जंजाल…FIR के बाद आरोपी गिरफ्तार..कम्पनी का रूख सख्त…भ्रामक जानकारी देने वालों पर होगी कार्रवाई

BHASKAR MISHRA
4 Min Read
रायपुर/ बिलासपुर…छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कम्पनी ने आमजनो में मीडिया के माध्यम से विद्युत संबंधी भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा  331/19 धारा 124 ए और  505 (1)(2) के तहत् एफ.आई.आर. दर्ज कराने का फैसला किया है। भ्रम फैलाने के आरोप में पावर कम्पनी ने बुधवार 12 जून को राजनांदगांव कोतवाली थाने में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया है। यह जानकारी पाॅवर कंपनी के जनसम्पर्क अधिकारी ने दी है।
                          पॉवर कम्पनी के जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में बढ़ती भीषण गर्मी में विद्युत की माॅग में तेजी आयी है। मांग से अधिक बिजली पाॅवर कंपनी के पास उपलब्ध  है। बिजली की सतत् आपूर्ति  करने में जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम कंपनी ईमानदारी से कर रही है। लेकिन लोग भ्रामक जानकारी फैलाते हुआ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं।
          पावर कम्पनी के अधिकारियों ने बताया कि आॅधी-तूफान अथवा अन्य स्थानीय कारणों से बिजली आपूर्ति बाधित होती रही है। कुछ असामाजिक तत्वों ने विद्युत कटौती का नाम पर प्रदेश में इनवर्टर, जनरेटर की बिक्री बढ़ाने सरकार और विद्युत कम्पनीज की मिलीभगत होने का भ्रामक प्रसार प्रचार सोशल मीडिया में कर रहे हैं। विभिन्न मीडिया के माध्यम से बिजली संबंधी झूठी खबर फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों में आक्रोश और विद्रोह जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पॉवर कम्पनी ने कड़ी कानूनी कार्यवाही का फैसला किया है। इसकी जानकारी शासन को दी गयी है।
                   पॉवर कम्पनी के अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया में एक वीडियो चल रहा है। वीडियों में अज्ञात व्यक्ति  बार-बार कह रहा है कि माइक्रोटेक इन्वर्टर कंपनियों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की सेटिंग है। राज्य सरकार को पैसा दिया गया है कि घण्टे दो घण्टे में 10 से 15 मिनट के लिये लाईट कटौती होती रहे। इससे इन्वर्टर की बिक्री बढ़ेगी। वीडियो के माध्यम से अज्ञात आरोपी ने राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। इससे आम जनता में गलत संदेश जा रहा है। कम्पनी ने विधि सम्मत कार्रवाई की मांग पुलिस प्रशासन से की है।
आरोपी की गिरफतारी
                       पाॅवर कंपनी अधिकारी ने बताया कि मामलें में विधिक सलाहकार एन.के.पी.सिंह के माध्यम से राजनांदगांव कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराया गया है। विवेचना के दौरान प्रकरण में अज्ञात आरोपी की पहचान मांगेलाल पिता स्वर्गीय गणेश प्रसाद अग्रवाल उम्र 53 वर्ष निवासी मुसरा थाना डोंगरगढ़ के रूप में हुई है। आरोपी को 13 जून 2019 के करीब 6 बजे हिरासत में लिया गया है। कथित वीडियो मोबाइल समेत जप्ती के बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है।
कंपनीज अध्यक्ष की अपील-
              पाॅवर कंपनीज अध्यक्ष शैलेन्द्र शुक्ला ने जनता से निवेदन किया है कि जनरेशन, ट्रांसमिशन और वितरण कंपनी के विद्युत कर्मियों की टीम बिजली की सतत् आपूर्ति  के लिए रात दिन एक होकर काम कर रही है। बिजली कटौती संबंधी किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों से दूर रहने की जरूरत है। बिजली कर्मी जोखिम उठाते हुए अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं।
close