जिला सहकारी बैंक राजनांदगांव को कारण बताओ नोटिस, कलेक्टर के अनुमोदन के बिना कोई काम नहीं कर सकेगा संचालक मंडल

Shri Mi
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पंजीयक, सहकारी संस्थाएं ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 53 की उपधारा 10 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला राजनांदगांव को विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्त किया है। इस संबंध में जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव के संचालक मंडल द्वारा किया गया कोई भी आदेश या पारित किया गया संकल्प या किया गया कोई अन्य कार्य तब तक प्रभावी नही होगा जब तक कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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