​​​​​​​जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग के संचालक मंडल को कारण बताओ नोटिस

Shri Mi
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पंजीयक द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के बोर्ड/संचालक मंडल को आरोप पत्र जारी करते हुए 30 जुलाई के पूर्व अभ्यावेदन प्रस्तुत करने कहा गया है।

इस प्रकरण की सुनवाई पंजीयक सहकारी संस्थाएं के कार्यालय में एक अगस्त 2019 को दोपहर 12 बजे की जाएगी। इस सुनवाई में बोर्ड के सदस्य, पदाधिकारी उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।

पंजीयक, सहकारी संस्थाएं ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 53 की उपधारा 10 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला दुर्ग को विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्त किया है।

इस संबंध में जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग के संचालक मंडल द्वारा किया गया कोई भी आदेश या पारित किया गया संकल्प या किया गया कोई अन्य कार्य तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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