बिलासपुर—रायपुर–बिलासपुर के बीच निर्माणाधीन नेशनल हाईवे को लेकर याचिका को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। निर्माण कार्य में लेटलतीफी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच ने सुना।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डबल बैंच ने बिलासपुर-रायपुर के बीच निर्माणाधीन नेशनल हाइवे की लेटलतीफी को लेकर सुनवाई की। राज्य शासन, पुंज लायर्ड, एलएनटी कंपनी और नेशनल हाईवे ऑाफ इण्डिया ने जवाब प्रस्तुत किया। जबाव में कोर्ट को बताया गया कि बचे हुए कार्य के लिए पेमेंट दिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 15 अगस्त की सुबह प्रदेशवासियों को बिलासपुर- रायपुर नेशनल हाईवे की सौगात दें। सुनवाई के दौरान मामला सामने आया कि एनएच निर्माण में भू -अर्जन की राशि 40 करोड़ से 360 करोड़ बढ़ गयी है। मामले में हाईकोर्ट ने शासन को 14 अगस्त तक शपथपत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
बताते चलें कि बिलासपुर- रायपुर के बीच नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण को लेकर कई बार मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। बावजूद इसके निर्माण कार्य में तेजी नहीं आयी। एक बार फिर निर्माण कार्य में लेटलतीफी को लेकर रायपुर निवासी रजत तिवारी ने जनहित याचिका दायर किया। याचिका में कहा गया कि निर्माण में लेटलतीफी के चलते लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जनहानि की भी कई शिकायतें आ चुकी हैं। बावजूीद इसके मामले में निर्माण एजेंसी और शासन गंभीर नहींं है।
जानकारी हो कि इसके पहले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए निर्माण कंपनी के डायरेक्टरों को बाई रोड हाईकोर्ट तक आने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ताकि इन्हें भी पता चले कि लोगों को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है।