रायपुर।शिक्षाकर्मियों के संविलियन को लेकर राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जिन्होंने बिना NOC के निम्न से उच्च पद पर ज्वाइनिंग ली है, उनके पूर्व की सेवा अवधि को संवलियन के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।जुलाई में होने वाले संविलियन को लेकर कई जिलों से पंचायत विभाग से मार्गदर्शन मांगकर ये जानकारी चाही गयी थी कि बिना अनुमति निम्न से उच्च पदों पर गये शिक्षाकर्मियों के निम्न पदों पर कार्यअवधि की संविलियन वर्ष की अवधि में गणना की जाये या नहीं।सीजीवाल डॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे
जवाब में पंचायत विभाग के संचालक जितेंद्र शुक्ला ने पत्र जारी सभी जिला पंचायत सीईओ को इस बात का निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक ऐसे पंचायत शिक्षक जिन्होंने निम्न पद पर पदस्थ रहते हुए अपने नियोक्ता से सहमति या NOC लिये ही उच्च पद पर नियुक्ति ली है।
उन्हें भी उनकी निम्न पद पर कार्यरत अवधि को जोड़ते हुए 8 वर्ष सेवा अवधि के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ हेतु पात्रता होगी।
पंचायत संचालक जितेंद्र शुक्ला ने अपने पत्र में लिखा है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ पूर्व कार्यरत अवधि को जोड़ते हुए 8 वर्ष की सेवा अवधि के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देने की बात की थी, ऐसे में बिना NOC के निम्न से उच्च पदों पर नियुक्त हुए शिक्षाकर्मियों को पूर्व पद की सेवा अवधि को स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संविलियन हेतु जोड़ा जाना उचित नहीं होगा।