शिक्षा कर्मी संविलयन : बिना NOC निम्न से उच्च पद जाने वालों की सेवा अवधि नहीं जुडेगी , पंचायत विभाग ने किया स्पष्ट

Shri Mi
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जवाब में पंचायत विभाग के संचालक जितेंद्र शुक्ला ने पत्र जारी सभी जिला पंचायत सीईओ को इस बात का निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक ऐसे पंचायत शिक्षक जिन्होंने निम्न पद पर पदस्थ रहते हुए अपने नियोक्ता से सहमति या NOC लिये ही उच्च पद पर नियुक्ति ली है।

उन्हें भी उनकी निम्न पद पर कार्यरत अवधि को जोड़ते हुए 8 वर्ष सेवा अवधि के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ हेतु पात्रता होगी।

पंचायत संचालक जितेंद्र शुक्ला ने अपने पत्र में लिखा है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ पूर्व कार्यरत अवधि को जोड़ते हुए 8 वर्ष की सेवा अवधि के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देने की बात की थी, ऐसे में बिना NOC के निम्न से उच्च पदों पर नियुक्त हुए शिक्षाकर्मियों को पूर्व पद की सेवा अवधि को स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संविलियन हेतु जोड़ा जाना उचित नहीं होगा।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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