ट्रांसफर या किसी काम से सीधे मंत्री से पत्राचार नहीं कर सकेंगे शिक्षक, विभाग ने जारी किया निर्देश, कार्रवाई की चेतावनी

Shri Mi
1 Min Read

[wds id=”13″]
रायपुर।
स्कूल शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी अपने स्वयं के स्थानांतरण एवं अन्य कारणों से सीधे मंत्री से पत्राचार नहीं कर सकेंगे। सीधे पत्राचार करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण, संयुक्त संचालक संभागीय कार्यालय, स्कूल शिक्षा, सभी जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय एवं संस्थाओं में कार्यरत सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देशित किया जाए।सीजीवाल डॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे

Join Our WhatsApp Group Join Now

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम का पालन न करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close