एससी एसटी एक्ट के आरोपी कबीर उर्फ रज्जू थाना कोटा बिलासपुर से गिरफ्तार

Shri Mi

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रामानुजगंज
(पृथ्वीलाल केशरी ) अजाक थाना बलरामपुर के अपराध क्रमांक 21/19 धारा 376,312,420 आईपीसी व 3 ( 2-v)  एससी एसटी एक्ट के आरोपी कबीर उर्फ रज्जू उर्फ विजय शंकर पंत पिता चरणदास पंत उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम करगी खुर्द थाना कोटा बिलासपुर को दिनांक 17.7.19 को गिरफ्तार कर आज दिनांक 18.7.19 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी रामानुजगंज नितेश कुमार गौतम के हमराह प्रधान आरक्षक राधेश्याम विश्वकर्मा कमलेश पाठक आरक्षक राकेश तिवारी विकास गुप्ता कैलाश यादव एवं विनोद सागर ने महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है|सीजीवाल डॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे

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गौरतलब है कि पीड़िता ने दिनांक 16.7.19 को अजाक थाना बलरामपुर में एक लिखित आवेदन इस बाबत पेश की थी की आरोपी विजय शंकर पंत जो 12 वीं बटालियन रामानुजगंज में दूरसंचार कार्यालय में कार्यरत था जो पीड़िता को आदिवासी लड़की होने के बाद भी शादी का झांसा देकर पिछले कई सालों से शारीरिक शोषण कर रहा था

इसी दौरान गर्भवती हो जाने पर तीन बार गर्भपात करा चुका था तथा जमीन खरीदने के नाम से और पीड़िता के भाई का नौकरी लगा देने के नाम से साड़े 4 लाख रुपए ले लिया था और अब शादी करने से मना कर अन्यत्र कहीं शादी कर लिया है की रिपोर्ट पर दिनांक 16.7 .19 कायम कर विवेचना में लिया गया था|

By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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