पूर्व सीएम पुत्र को जमानत से इंकार…चिटफंड मामले में नहीं मिली कोर्ट से राहत…प्राथमिक सूचना रद्द करने से इंकार

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम डॉ.रमन सिंह के पूर्व सांसद पुत्र को जमानत और किसी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया हैे। मामलें में महाधिवक्ता सतीशचन्द्र वर्मा ने पैरवी के बाद बताया कि पूर्व सीएम पुत्र अभिषेक सिंह के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि चिटफंड घोटाले में उनके खिलाफ दिए गए एफआईआर आदेश को निरस्त किया जाए। लेकिन सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है।

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                     हाईकोर्ट महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व सांसद पुत्र अभिषेक सिंह को कोर्ट ने जमानत राहत देने से इंकार कर दिया है। अभिषेक सिंह ने वकील के माध्यम से याचिका दायर कर कहा था कि उनके खिलाफ चिटफन्ड घोटले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश को निरस्त किया जाए।

                       महाधिवक्ता ने बताया कि पूर्व सांसद के अभिषेक सिह के खिलाफ लोगों ने चिटफंड घोटाले को लेकर याचिका दायर की थी। प्रकरणों पर जस्टिस शरद कुमार गुप्ता की पीठ ने 22 जुलाई को सुनवाई के बाद बुधवार 24 जुलाई को निर्णय सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी।

               बताते चलें कि अम्बिकापुर जिला सत्र न्यायालय ने चिटफंड घोटाले को लेकर संबधित सभी प्रकरणों अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। जिला सत्र न्यायालय के फैसले के बाद सूचना रद्द करने को लेकर अभिषेक सिंह हाईकोर्ट में जमानत और आदेश को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी। जिसे हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है।

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