13 से 28 अक्टूबर के बीच नहीं बजेगा डीजे

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बिलासपुर। कलेक्टर अन्बलगन पी. ने नवरात्रि, दशहरा एवं मोहर्रम के दौरान अत्यधिक तेज ध्वनि प्रदूषण यंत्र (डीजे) के प्रयोग पर प्रतिबंधित किया है। चूंकि ध्वनि प्रदूषण होने से जनसामान्य के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ने की संभावना होती है।

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जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर बिलासपुर अन्बलगन पी. ने सार्वजनिक स्थलों, जुलूसों में तीव्र ध्वनि प्रदूषण यंत्र (डीजे) के प्रयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता अधिनियम के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 13 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक डीजे बजाने में पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया है। इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। यह आदेश संपूर्ण जिले में उक्त अवधि तक प्रभावशील रहेगा।

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