बालोद।कलेक्टर रानू साहू ने शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय स्थानांतरण के आवेदनों को बिना परीक्षण किए शिक्षकों का स्थानांतरण किए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा है। कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि जिला स्तरीय स्थानांतरण में सरल क्रमंाक-34 श्रीमती टुकेश्वरी सिन्हा, सहायक शिक्षक पंचायत शासकीय प्राथमिक शाला मुड़गहन विकासखण्ड गुरूर का स्थानांतरण सहायक शिक्षक एल. बी. बताकर शासकीय प्राथमिक शाला झलमला विकासखण्ड बालोद किया गया है।सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp Group से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
इसी प्रकार सरल क्रमांक-36 श्रीमती इन्दु साहू शिक्षक पंचायत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय किसना विकासखण्ड डौण्डीलोहारा का स्थानांतरण शिक्षक एल.बी.बताकर शासकीय पूर्व माध्यमिक माध्यमिक शाला सकरौद विकासखण्ड गुण्डरदेही किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि बगैर परीक्षण किए संबंधितों का स्थानांतरण किया गया है।
जो सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से कहा है कि अपना जवाब पत्र प्राप्ति के दो दिवस के अंदर प्रस्तुत करें, अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।