हाईकोर्ट का आया फैसला…स्वागत विहार के लोगों ने किया स्वागत…पीड़ितों ने कहा अब होगा सपना साकार

BHASKAR MISHRA
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रायपुर—  न्यू स्वागत विहार पीड़ितों को हाईकोर्ट से मिला है। 2013 में निरस्त लेआउट को न्यायालय ने बहाल कर दिया है। हाईकोर्ट ने मामले को 12 सितंबर 19 तक निराकृत करने का आदेश दिया है।  जानकारी हो कि न्यू स्वागत विहार ग्राम डूंडा में प्लाट खरीदकर घर बनाने का सपना संजो कर रखे हजारों उपभोक्ताओं को न्यायालय से नया जीवन मिला है।
                     हाईकोर्ट ने बुधवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यू स्वागत विहार के पुराने लेआउट को बहाल कर दिया है। को्र्ट ने  12 सितंबर 19 तक मामले को निराकृत करने का आदेश भी दिया है। बताते चलें कि समिति के सदस्यों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। न्यायाधीश  संजय के अग्रवाल में याचिका की सुनवाई हुई। फैसला से लोगों ने राहत की सांस ली है।
                     न्यायालय ने बिल्डर की तरफ से पेश किए गए नक्शे को निरस्त करते हुए मूल लेआउट को बहाल किया है। बताते चलें कि न्यू स्वागत विहार संघर्ष समिति के सदस्य 3 जुलाई 2016 से लगातार कानूनी और जमीनी लड़ाई लड़ रहे थे।
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