अजीत जोगी के खिलाफ FIR , फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में अपराध कायम, कलेक्टर की ओर से तहसीलदार ने दर्ज कराई रिपोर्ट

Shri Mi
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बिलासपुर।फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बिलासपुर पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अजीत जोगी पर एफ आई आर दर्ज कराई है।जांच कमेटी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने के फैसले के बाद गुरुवार को सिविल लाइन पुलिस ने उन पर अपराध भी दर्ज कर लिया है।कलेक्टर की ओर से तहसीलदार टीआर भारद्वाज द्वारा दिये गए प्रतिवेदन के आधार पर आए प्रतिवेदन के आधार पर अपराध दर्ज किया गया है।

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बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति मामले की जांच कर रही आदिम जाति विभाग के सचिव डीडी सिंह की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी ने हाल ही में अपने रिपोर्ट तैयार कर जोगी को आदिवासी नहीं माना और जोगी के सभी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया था।

कमेटी ने तय किया है कि जोगी को अनुसूचित जनजाति की लाभ की पात्रता नहीं होगी। कलेक्टर की ओर से तहसीलदार द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग अधिसूचना 2013 की धारा 10 (1) के तहत पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है.

ये ह मामला- संत कुमार नेताम की शिकायत के बाद अजीत जोगी के मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जोगी को नोटिस जारी किया था।जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी।हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ जनजाति आयोग को जाति का निर्धारण करने की जांच करने और फैसला देने का अधिकार नहीं है. इस फैसले को लेकर संत कुमार नेताम सर्वोच्च न्यायालय गए. जिस पर नेताम की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर 2011 को फैसला लिया कि सरकार हाई पावर कमेटी बनाकर अजीत जोगी के जाति प्रकरण का निराकरण करें।

पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग नियम 2013 की धारा 10 (1) गैर जमानती अपराध है. इस अपराध में 2 साल तक की सजा का प्रावधान है.

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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