राज्य निर्वाचन आयुक्त  ठाकुर रामसिंह ने बताया कि नगरीय निकायों में मतदान के लिये नगरीय निकायों के लिये प्रकाशित मतदाता सूची में मतदाता का नाम होना आवश्यक हैं । उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपना नाम अपने वार्ड की मतदाता सूची में अवश्य चेक कर लें और किसी त्रुटि की स्थिति में उसमें सुधार का कार्य करा लें ताकि वे नगरीय निकायों के चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग बिना किसी परेशानी के कर सके। उन्होंने कहा कि यदि कोई नागरिक यह पाता हैं कि निर्वाचक नामावली में उसका नाम दर्ज नहीं हैं या दूसरे वार्ड में दर्ज हैं तो वह अपना नाम ठीक स्थान पर दर्ज करा सकता हैं।

उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों और पंचायतों की निर्वाचक नामावली लोकसभा और विधानसभा की निर्वाचक नामावली से भिन्न होती हैं। नगरीय निकाय एवं पंचायते विभिन्न वार्डों में विभक्त होती हैं और लोकसभा, विधानसभा की निर्वाचक नामावलियों का डाटाबेस उपयोग करते हुए उसमें दर्ज सभी निर्वाचकों को नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली में उपयुक्त वार्ड में स्थानांतरित कर दिया जाता हैं।