अफवाहों के बीच जोगी कांग्रेस नेता को जमानत…151 के तहत हुई थी गिरफ्तारी…सिटी मजिस्ट्रेट से मिली राहत

BHASKAR MISHRA
2 Min Read

बिलासपुर— दिन भर के अफवाह के बीच शाम को जानकारी मिली कि जोगी कांग्रेस नेता समीर अहमद को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने बबला को जमानत दी। बताते चलें कि अमित जोगी को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस ने समीर अहमद को हिरासत में लेकर नजरबंद रखा। पुलिस और अन्य स्रोतो से जानकारी मिली कि समीर अहमद को पुराने मामले में धारा 353,186 और 149 आईपीसी के तहत हिरासत में लिया गया है। शाम को स्पष्ट हुआ कि बबला की गिरफ्तारी धारा 151 के तहत हुई थी। सिविल लाइन पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शर्तो के साथ बबला को रिहा भी कर दिया।

Join Our WhatsApp Group Join Now

                       सुबह खबर हुई की अमित जोगी को मरवाही सदन निवास से गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले जोगी के राजनैतिक सलाहकार मण्डल के नेता समीर अहमद ऊर्फ बबला को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर रखा गया है। पुलिस महकमे के बीच से जानकारी मिली कि समीर अहमद की गिरफ्तारी भाजपा शासन काल में शराबबन्दी विरोध को लेकर दर्ज एक मामले में हुई है। बबला पर आईपीसी की धारा 353,186 और 149 के तहत हुई है।

              शाम को समीर अहमद को सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सिविल लाइन पुलिस ने पेश किया। इस दौरान जानकारी मिली कि समीर को धारा 151 के तहत हिरासत में लिया गया है। सिटी कोर्ट मजिस्ट्रेट ने समीर अहमद को शर्तों के साथ जमानत दी है। समीर को जमानत मिलने के बाद जनता कांग्रेस नेताओं ने खुशी जाहिर की है।

close