भारी ट्रैफिक चालान से बचने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में ऐसे करें अपलोड

Shri Mi
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Delhi Traffic Police, Traffic Challan, Motor Vehicle Act, Central Motor Vehicle Rules, E Challan, Driving Licence,,new,traffic rules,implemented,1 september,include,motor,vehicle,amendment,act,2019नईदिल्ली।देशभर के कई राज्यों में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. जिसके बाद वाहन चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं होने पर भारी जुर्माना देना पड़ रहा है. यदि आप ट्रैफिक चालान से बचना चाहते हैं तो भारत सरकार की ओर से डिजीलॉकर ऐप की व्यवस्था दी गई है. जिसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, प्रदूषण जांच के कागज आदि सभी ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड कर सकते हैं.सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप् ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए

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यदि आपको कभी ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो आप अपने मोबाइल फोन में इन डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं. ये मान्य हैं. साथ ही इससे आपको गाड़ी के ऑरिजिनल कागजात को अपने साथ लेकर चलने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी.

डिजी लॉकर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एप्लीकेशन है. इसमें यदि आप अपना अकाउंट बनाकर उसे आधार कार्ड से लिंक करते हैं तो आपके अन्य डॉक्यूमेंट्स भी सीधे इस एप्लीकेशन में दिखाई देते हैं.

आपको अलग से अपने कागजात अपलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको बताते हैं कि डिजी लॉकर ऐप का उपयोग कैसे करते हैं और उसमें डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करते हैं.

  • इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर डिजी लॉकर में अकाउंट बनाएं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें-
  • डिजी लॉकर ऐप गूगल प्ले स्टोर और एपल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है.
  •  अपने मोबाइल फोन में DigiLocker ऐप को डाउनलोड कर इंस्टॉल करें.
  •  ऐप को ओपन करें और मोबाइल नंबर से साइन अप करें.
  •  इसके बाद आपके फोन पर मैसेज के जरिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आएगा, उसे भरें और सबमिट कर दें.
  •  इसके बाद यूजरनेम और पासवर्ड जेनरेट करें और सबमिट कर दें.
  •  इस तरह से आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट तैयार हो जाएगा.
  •  अब ऐप के होम पेज पर आधार कार्ड से लिंक करने का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.
  •  अपना आधार नंबर भरें और ओटीपी के जरिए सबमिट करें.
  •  आधार कार्ड से लिंक होने के बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सीधे परिवहन विभाग से DigiLocker ऐप में मंगवा सकते हैं.
  •  वहीं यदि आपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो भी आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स टैब में जाकर अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं.

एक बार डिजी लॉकर ऐप में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप बेफिक्र होकर ड्राइविंग कर सकते हैं. आपको अपने ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है. यदि कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको रोकते भी हैं तो आप अपने मोबाइल फोन में डिजी लॉकर ऐप में रखे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं. यह ऑनलाइन दस्तावेज मान्य होता है और आप भारी ट्रैफिक चालान से बच सकते हैं.

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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