समीरा और तिर्की के खिलाफ केविएट…कोर्ट ने मंगाया थानेदार से प्रतिवेदन…जनता कांग्रेस नेता का आरोप…दोनों अपराधी

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— जनता कांग्रेस नेता रामनिवास तिवारी ने पेंड्रारोड न्यायिक दंडाधिकारी वर्ग एक असलम खान के न्यायालय में समीरा पैकरा और पतरस तिर्की के खिलाफ धारा 465, 466, 468, 469, 471 के तहत अपराध दर्ज करने का परिवाद दायर किया है। परिवाद को न्यायिक दंडाधिकारी ने स्वीकार कर लिया है।  गौरेला थाना टीआई को आदेश किया है कि 4 अक्टूबर को न्यायालय में प्रतिवेदन पेश करें।

                      परिवाद में उल्लेख किया गया है कि पतरस तिर्की ने 4 सितंबर को बिलासपुर में नोटरी के सामने झूठा शपथ पत्र बनवाया है। शपथ पत्र में तिर्की ने दावा किया है कि 1967-68 में गौरेला पेंड्रा में नायब तहसीलदार का कार्यालय अस्तित्व में नहीं था।  इस दौरान अजीत जोगी को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। इसी शपथ पत्र के आधार पर समीरा पैकरा ने अजीत जोगी के खिलाफ गौरेला थाने में अपराध दर्ज कराया है।

                        परिवाद में उल्लेख किया गया है कि समीरा पैकरा को ज्ञात है कि पतरस तिर्की का शपथ पत्र झूठा और  कूट रचित है । बावजूद इसके समीरा ने  कूट रचित दस्तावेज को थाने में सही बताकर अजीत जोगी के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है। परिवाद के अनुसार कूट रचित दस्तावेज को दोनों आरोपीगणों ने जानबूझकर अजीत जोगी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है। विधानसभा की सदस्यता समाप्त कराने और झूठे मुकदमे में फंसाने के साथ जोगी की ख्याति को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग में लाया गया है। ऐसे में समीरा के खिलाफ धारा 465, 466, 468, 469, 471 के तहत अपराध दर्ज होना चाहिए।

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