कुरुद।जिला शिक्षा अधिकारी टी.के.साहू ने कुरूद विकासखण्ड की शासकीय प्राथमिक शाला भेण्डरवानी के सहायक शिक्षक (एल.बी.) घनश्याम नागरची को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में घनश्याम नागरची का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कुरूद रहेगा। ज्ञात हो कि थाना सिटी कोतवाली धमतरी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित शिक्षक को भारतीय दण्ड विधान की धारा 376, 377 तथा 506 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया तथा वर्तमान में वे जिला जेल में निरूद्ध हैं। घनश्याम नागरची के उक्त कृत्य को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही कर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सामान्य 02 की कंडिका का उल्लंघन किए जाने और उनके प्रतिकूल कृत्यों के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम) 1966 के नियम-9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे
सहायक शिक्षक तत्काल प्रभाव से निलंबित
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर