बिलासपुर।नगरीय निकाय के स्कुलो की टुकड़े टुकड़े में आ रही स्थानान्तरण सूची से प्रदेश के शिक्षको को अब जलन होने लगी है।प्रदेश के नगरीय निकायों के सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याताओं के तबादले चर्चा का विषय बन गए है।और शासन की कार्यप्रणाली की वजह से सवाल उठ रहे है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति वर्ष 2019 का औचित्य नगरीय प्रशासन में नही है।स्थानान्तरण नीति 2019 के आदेश में जो बातें नीति में ढील देती है उन्हें कही ढाल बना कर नगरीय निकाय विभाग जो प्रशासनिक स्थानान्तरण कर रहा है वह अचरज में डालता है। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे
नगरीय प्रशासन विभाग का स्थानान्तरण नीति से हट कर चलने का मार्ग यह भी सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या.. इस विभाग के कार्य क्षेत्र के स्कुलो में जिला शिक्षा अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी का महत्व कार्य क्षेत्र और नीति नियम लागू नहीं होते है….? साथ ही शासन की योजनाओं का भी अलग अलग मापदंड होता होगा। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की स्थानान्तरण नीति वर्ष 2019 की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी नगरीय निकाय विभाग टुकड़े टुकड़े में स्थानांतरण आदेश जारी कर रहा है।
स्थानांतरण नीति की अवधि समाप्त होने के बाद 17 सितंबर को नगरी प्रशासन विभाग से 8 नए नामों का स्थानांतरण फिर कर दिया गया उसमें कारण प्रशासनिक बताया जा रहा है नगरीय निकाय के शिक्षको के प्रशासनिक स्थानान्तरण के पीछे विभाग का मकसद क्या है..?
यह शिक्षा विभाग के क्या नगरीय निकाय के शिक्षकों का संबंध जिला शिक्षा विभाग से नहीं है क्या नगरी निकाय यह दावा कर सकता है कि जिन नगरीय निकाय के शिक्षकों का प्रशासनिक ट्रांसफर हुआ है उन स्कूलों की शिक्षा बाधित नही होगी ..?
बताते चले कि स्थानान्तरण नीति वर्ष 2019 में कहा गया है कि अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में निबंध की अवधि में समन्वय में अनुमोदन के उपरांत ही स्थानांतरण किया जा सकेगा । समन्वय में आदेश प्राप्त करने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा उसमें संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तावित होने वाले सरकारी कर्मचारियों के संबंध में जानकारी दी जाएगी ।
स्थानांतरण से प्रभावित शासकीय सेवक द्वारा अपने स्थानांतरण के विरुद्ध आवेदन स्थानांतरण नीति के उल्लंघन के संबंध में स्पष्ट आधारों के साथ आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर वरिष्ठ साथियों की शासन द्वारा गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के संयोजक एवं सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत किया जा सकेगा।