रायपुर।जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के मीडिया प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने एक बयान में कहा है कि एसआईटी के तथ्यहीन, आधार रहित आवेदन जिसमें न्यायालय से जोगी पिता-पुत्र के वाईस सैम्पल लिये जाने की मांग की गई थी, को खारिज कर दिया गया। इस निर्णय से जोगी विरोधियों के चेहरे मुरझा गये हैं तथा उन्हें घोर निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने एसआईटी के आवेदन को अपर्याप्त साक्ष्य के कारण सिरे से खारिज कर दिया है, जो अन्तागढ़ प्रकरण में मंतूराम पवार द्वारा लगाये आरोपों को झूठा सिद्ध करता है तथा मंतूराम के बयानों की विश्वसनीयता पर इस आदेश ने प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे
रिजवी ने अंतागढ़ उप चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार द्वारा शुरू से आज तक दिये गये बयानों में विरोधाभास को देखते हुये मंतूराम द्वारा समय-समय पर बदले गये बयानों को झूठा सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है। स्पेशल कोर्ट के निर्णय से मंतूराम तथा उसके साथी जोगी विरोधियों में सन्नाटा पसर गया है। ऐसी विषम परिस्थिति निर्मित हो चुकी है कि हो सकता है मंतूराम अंतागढ़ प्रकरण में जिस दल के नेताओं ने उसे भड़काकर झूठी बयानबाजी करने बाध्य किया था, उनके नाम भी हो सकता है बौखलाहट एवं हताशा से ग्रसित होकर मंतूराम उजागर कर दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।