बैठक बुलाने से सभापति ने किया इंकार

BHASKAR MISHRA
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nagar nigam 1बिलासपुर— निगम सभापति अशोक विधानी ने कांग्रेस की मांग पर विशेष सभा बैठक बुलाने से इंकार कर दिया है। सभापति ने आज कांग्रेस नेता शेख नजरूद्दीन से बताया कि मै विशेष सभा बुलाने की स्थिति में नहीं हूं। वहीं कांग्रेसियों ने महापौर और आय़ुक्त नगर निगम से विशेष सभा बुलाने की मांग कर रहे हैं। मालूम हो कि चौदह दिन पहले नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद दल के प्रवक्ता पार्षद शैलेन्द्र जायसवाल ने संपत्तिकर लगाने के खिलाफ विशेष सभा बुलाने के लिए निगम को पत्र लिखा था।

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निगम सभापति अशोक विधानी ने आज कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद दल के प्रवक्ता के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि वे विशेष सभा बुलाने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेसियों ने अब महापौर और आयुक्त से विशेष सभा बुलाने की मांग की है। मालूम हो कि चौदह दिन पूर्व पचास प्रतिशत संपत्ति कर के विरोध में कांग्रेस नेता शैख नजरूद्दीन और प्रवक्ता शैलेन्द्र जायसवाल ने निगम आयुक्त,महापौर और सभापति को पत्र लिखकर विशेष सभा बुलाने की मांग की थी। आज चौदहवें दिन निगम सभापति ने विशेष सभा बुलाने से इंकार कर दिया है।

कांग्रेस नेता शेख नजरूरद्दीन और शैलेन्द्र जायसवाल ने बताया कि बिना जनप्रतिनिधियों से परामर्श लिए आयुक्त ने शासन के आदेश पर पचास प्रतिशत संपत्तिकर वृद्धि कर आम जनता पर बोझ बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं आयुक्त ने इस बात की जानकारी महापौर और सभापति को भी नहीं दी। संपत्तिकर वृद्धि के विरोध में हमने नगर निगम अधिनियम धारा 30 के तहत इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए विशेष सभा बुलाने की मांग की थी। लेकिन आज सभापति ने सभा बुलाने से इंकार कर दिया है।

नजरूद्दीन ने बताया कि बिलासपुर की जनता परेशान है। सुविधा के नाम पर कुछ हासिल नहीं है। ऐसे में पचास प्रतिशत संपत्तिकर की बृद्धि समझ से परे है। उन्होंने बताया कि आम जनता महंगाई से त्रस्त है। हम लोग हैरान हैं कि संपत्तिकर वृद्धि का फैसाल बिना जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर क्यों लागू किया गया। अब हम लोग आयुक्त और महापौर से कहेंगे कि विशेष सभा नियमानुसार बुलाकर संपत्तिकर बृद्धि पर चर्चा हो।

नहीं बुलाया जाएगा सभा

अभी हालात ऐसे नहीं है कि हम विशेष सभा को बुलाएं। निगम में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कामधाम भी ठीक ही है। सभी वार्डों में अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस के पास कुछ काम नहीं है। विशेष सभा बुलाने का औचित्य अभी नहीं है। हमने लिखित रूप से नेता प्रतिपक्ष को बता दिया है कि विशेष सभा नहीं बुलायी जाएगी। वे लोग महापौर और आयुक्त के पास जा सकते हैं। जो निर्णय लिया जाएगा उसी के अनुसार कार्रवाई होगी।

अशोक विधानी,सभापति नगर निगम बिलासपुर

अधिनियम की जानकारी नहीं

हमारे पास बैठक बुलाने के लिए बहुमत है। निगम को बैठक बुलाने ही होगा। सभापति को शायद नियम अधिनियम की जानकारी नहीं है। संपत्तिकर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर विशेष बैठक नहीं बुलाने का अर्थ यही है कि सभापति पचास प्रतिशत संपत्तिकर बृद्धि कर समर्थन कर रहे हैं। जनता परेशान हैं। महंगाई की मार से त्राहि त्राहि कर रही है। लेकिन सभापति को इससे कोई मतलब नहीं है।

शेख नजरूद्दीन.नेता प्रतिपक्ष.कांग्रेस पार्षद नगर निगम बिलासपुर

SMART_CITY_BITE_SHAILENDRA 005दाल में कुछ काला

यह जानते हुए भी विशेष सभा बुलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त बहुमत है। बावजूद इसके विशेष सभा का नहीं बुलाया जाना समझ से परे हैं। इससे जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला है। सभापति के पास स्वविवेक तो है नहीं। परबुधिया होकर काम कर रहे हैं। संपत्तिकर बृद्धि से जनता त्राहि त्राहि कर रही है। लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। सभा बुलाना हमारा अधिकार है। उन्हें हर सूरत में बुलाना ही होगा। महापौर नहीं बुलायेंगे तो आयुक्त को बुलाना होगा। संपत्तिकर बृद्धि के कारणों पर चर्चा होगी। हम लोग संपत्तिकर बृद्धि का विरोध करते हैं।

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