जोगी की जाति मामला..नेताम की हस्तक्षेप याचिका पर हुई बहस…डबल बैंच ने फैसला किया सुरक्षित

BHASKAR MISHRA

बिलासपुर— अजीत जोगी की जाति प्रकरण को लेकर बुधवार को चीफ जस्टिस की डबल बैंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला को सुरक्षित रखा है। संतकुमार नेताम के वकील सुदीप श्रीवास्तव  ने बताया कि कुछ दिन पहले जस्टिस पी.सैम कोशी की सिंगल बैंच में संतकुमार नेताम की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था। मामले में डबल बैंच में हस्तक्षेप याचिका पेश किया गया था। कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। उसी मामले में आज कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा है।

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                    जोगी जाति मामले में आज संतकुमार नेताम की हस्तक्षेप याचिका समेत जाति मामले में चीफ जस्टिस और जस्टिस  पीपी साहू की डबल बैंच में सुनवाई हुई है। नेताम के वकील सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि सुनवाई के बाद फैसले को कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। सुदीप ने जानकारी दी कि जोगी की जाति मामले में संतकुमार नेताम मुख्य शिकायत कर्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जोगी की जाति मामले में छानबीन का आदेश दिया था। यहां भी संतकुमार नेताम की याचिका को सुना गया था। पिछली बार अजीत जोगी ने अपनी जाति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें भी संतकुमार नेताम की हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार किया गया था।

               सुदीप श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि आज हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट में सुनवाई थी। यहा जोगी ने नेताम को प्रतिवादी नहीं बनाया था। इसलिए हमने 20 सितम्बर को हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा कि पिछली बार हमारी हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार किया गया था। जबकि इस बार जस्टिस पी.सैम कोशी की सिंगल बेंच ने हस्तक्षेप याचिका को अस्वीकार कर दिया था। इसी बात को लेकर हमने याचिका दायार की थी। डबल बैंच में संत कुमार नेताम की तरफ से सारे तर्कों को रखा गया। हमने बताया कि यहां हमारी याचिका को स्वीकार किया जाना क्यों जरूरी है। मामले में डबल बैंच में बहस हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।

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