बिलासपुर— हाईकोर्ट के डबल बैंच ने जोगी की जाति मामले में संतकुमार नेताम की याचिका को शामिल करने का फैसला किया है। अब जोगी की जाति मामले की सुनवाई में संतकुमार नेताम को भी सुना जाएगा। डबल बैंच ने आज अपने फैसले में कहा कि संतकुमार नेताम जोगी की जाति मामले में मुख्य शिकायत कर्ता हैं। उनकी हस्तक्षेप याचिका को प्रक्रिया में शामिल कर सुना जाए।
बताते चलें कि हाईपॉवर कमेटी के निर्देश पर जोगी की जाति मामले को लेकर गौरेला और सिविल लाइन थाना बिलासपुर में एफआईआर दर्ज है। जोगी ने हाईपावर कमेटी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी.सैम कोशी की अदालत में हो रही है। अपनी याचिका में जोगी ने हाईपावर कमेटी को प्रतिवादी बनाया है। मामले में संतकुमार नेताम को शामिल नहीं किया है।
संतकुमार नेताम ने अपने वकील के माध्यम से 4 सितम्बर को हस्तक्षेप याचिका दायर कर मामले में शामिल किए जाने की । सिंगल बेंच ने ना केवल संतकुमार नेताम की हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया। बल्कि भाजपा नेत्री समीरा पैकरा की हस्तक्षेप याचिका को अमान्य कर दिया। याचिका खारिज होने के बाद संतकुमार नेताम ने अपनी वकील के माध्यम से डबल बेंच में याचिका दायर कर हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार किेए जाने की मांग की।
संतकुमार नेताम की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आज चीफ जस्टिस और जस्टिस पीपी साहू के डबल बैंच ने फैसला सुनाया कि संतकुमार की हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार किया जाता है। बहस और दस्तावेजों को देखने के बाद जाहिर है कि संतकुमार नेताम जोगी की जाति मामले में मुख्य शिकायत कर्ता हैं। हर जगह उनकी शिकायत पर ही जोगी की जाति मामले को सुना गया है। इसलिए सिंगल बैंच संतकुमार नेताम की याचिका पर सुनवाई करे।
संतकुमार नेताम के वकील संदीप दुबे और सुदीश श्रीवास्तव ने बताया कि नेताम की हस्तक्षेप याचिका को शामिल करते हुए कोर्ट अब जोगी की जाति मामले में सुनवाई करेगा। गुरूवार को मामले में बहस होगी।