अमित जोगी को जमानत…समीरा पैकरा के एफआईआर पर हुई थी गिरफ्तारी…24 घंटे में होगी जेल से रिहाई

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर–- फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आरोप में करीब बीस दिन से गोरखपुर जेल में बन्द अमित जोगी को हाईकोर्ट से राहत मिल गयी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आज सुरक्षित फैसला सुनाया है। अमित जोगी को जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया है। जोगी 24 घंटे के अन्दर जल्द ही गोरखपुर जेल से रवाना होकर मरवाही सदन बिलासपुर पहुंचेंगे। अमित जोगी की पैरवी जबलपुर के हाईकोर्ट के मशहूर अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह और विवेक शर्मा ने की है।

             
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                                      पेन्ड्रा स्थित गोरखपुर जेल में बन्द मरवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी को आज हाईकोर्ट से राहत मिली है। बताते चलें की कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। हाइकोर्ट ने अमित जोगी को राहत देते हुए जमानत दिया है।

           बताते चलें कि हाईकोर्ट में अमित जोगी के वकील सुरेन्द्र सिंह और विवेक शर्मा ने बताया कि मामला दस्तावेज पर आधारित है। इसलिए जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है। जेल से बाहर रहने पर मामले पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जिसके बाद जस्टिस आर सी सामन्त ने फैसला सुरक्षित रखा। आज कोर्ट ने जमानत दिए जाने काआदेश जारी किया है।

                     जानकारी हो कि भाजपा नेत्री समीरा पैकरा ने अमित जोगी के खिलाफ चुनाव के दौरान जन्मस्थान को लेकर गलत जानकारी दिए जाने का आरोप लगाया था। मामले में समीरा ने फरवरी 2019 में अमित जोगी के खिलाफ गौरेला थाना में गिरफ्तारी के लिए एफआईआर भी दर्ज कराया। इसके अलावा बिलासपुर के सिविल लाइन थाने मे अपराध दर्ज किया गया था।

                     जस्टिस आरसीएस सामंत की सिंगल बैंच के सामने सुनवाई के दौरान अमित जोगी के वकीलों ने तर्क दिया था कि, जिस प्रकरण को लेकर गिरफ्तारी हुई है। समान मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका भी लगायी गई थी। तात्कालीन समय याचिका ख़ारिज कियी गया था.। अब उसी मामले में मामले में  एफआईआर दर्ज के बाद गिरफ्तारी हुई है।

              जमानत के बाद जोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी है। नेताओं ने बताया कि आदेश मिलने के बाद जल्द ही अमित जोगी 24 घंटे के अन्दर बिलासपुर पहुंच जाएंगे।

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