BEO कार्यालय लिपिक सस्पेंड,अपात्र शिक्षकों के प्रमोशन सहित कार्य में लापरवाही का है आरोप

Shri Mi
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घूस ,ट्रेफिक एएसआई ,कांस्टेबल , वीडियो वायरल, एसपी , सस्पेंड,sp abhishek meena,chhattisgarh police,bialspur,suspend ,asi,निलंबित,कांकेर,दो सहायक शिक्षक (एल.बी),कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के.एल चौहान,प्रशिक्षण,लोकसभा निर्वाचन,मतदान दल,,चुनाव प्रशिक्षण,नदारतमतदान अधिकारी निलंबित, (पंचायत) केशव राम साहू,शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रोबा,विकासखण्ड फिंगेश्वर ,निर्वाचन कार्य,लापरवाही,निलंबित ,विधानसभा चुनाव,chhattisgarh,election,news,सहायक अभियंता कमलेश कुमार,छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल,कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी भीम सिंह,कवर्धा-जिला पंचायत के सीईओ कुंदन कुमार ने विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कवर्धा के सहायक ग्रेड-2 लालासिंह ठाकुर को सिविल सेवा आचरण नियम 1966 में नीहित प्रावधानों को प्रयुक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। लालासिंह द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करने में लगातार लापरवाही बरती गयी है, जिसके कारण प्रशासन एवं कार्यालय की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इनके द्वारा सहायक ग्रेड-2 के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतते हुए वर्ष 2013 में सहायक शिक्षक पंचायत से शिक्षक पंचायत विषय अंग्रेजी के पद पर पदोन्नति हेतु अपात्र सहायक शिक्षक पंचायत को वरिष्ठता सूची में नाम शामिल कराकर पदोन्नति की कार्यवाही किया जाना, 303 शिक्षक पंचायत संवर्ग को अनाधिकृत रूप से एरियर्स भुगतान करने हेतु गणना पत्रक तैयार कर 85 लाख 98 हजार छह रूपये राशि का एरियर्स भुगतान हेतु नस्ती प्रस्तुत कर एरियर्स भुगतान की कार्यवाही किया जाना, समय पर शिक्षक पंचायत एवं व्याख्याता पंचायत के नियमितिकरण एवं समयमान वेतनमान प्रकरण को विलयन से प्रस्तुत करना एवं एक जुलाई 2018 के स्थिति में शिक्षक पंचायत संवर्ग के संविलियन हेतु तैयार की गयी वरिष्ठता सूची में पात्र शिक्षक पंचायत संवर्ग को शामिल नही करना तथा अवकाश स्वीकृति बिना वेतन भुगतान करना कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक होने के साथ साथ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में निहीत प्रावधान के विरुद्ध होने के कारण लाला सिंह ठाकुर सहायक ग्रेड-2 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कवर्धा को सिविल सेवा आचरण नियम 1966 में निहीत प्रावधानों को प्रयुक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पण्डरिया होगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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