Chhattisgarh:महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव के खिलाफ याचिका पर सुनवाई सोमवार को,धरमजीत सिंह ने वर्तमान महापौर के कार्यकाल की वैधानिकता पर लगाई है याचिका

Shri Mi
1 Min Read

बिलासपुर। राज्य सरकार द्वारा महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष कराए जाने के लिए जारी अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली एक और याचिका प्रस्तुत हुई है। इसमें चुनाव के साथ साथ वर्तमान में काम कर रहे महापौर को भी चुनौती दी गयी है। अधिसूचना में वर्तमान महापौर के कार्यकाल को लेकर कोई भी विधिक प्रावधान नहीं होने से वैधानिक स्तिथि उत्पन्न हो गई है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

Join Our WhatsApp Group Join Now

लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत किया है। इसमें तर्क दिया गया है कि राज्य शासन ने अक्टूबर में जो महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने की अधिसूचना जारी किया है वह वैधानिक स्थिति निर्मित कर रही है।

धर्मजीत सिंह वर्तमान मे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक दल के नेता है । उक्त याचिका मे उन्होने साथ ही इस अधिसूचना में वर्तमान महापौर को लेकर कोई भी विधिक प्रावधान नहीं होने से उनका वर्तमान में चल रहा कार्यकाल भी वैधानिक नहीं रह गया है इसको लेकर भी वैधानिक स्तिथी को चुनौती दी गई है। मामले में सुनवाई सोमवार को होगी।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close