बिलासपुर नगर निगम की सीमा में बढ़ोतरी,कर्मचारी नेता पी आर यादव ने की भत्ता बढ़ाने की मांग

Chief Editor
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बिलासपुर। नगर निगम सीमा विस्तार के बाद यहां की आबादी करीब 7 लाख हो गई है नियमों के अनुसार 5 लाख से अधिक आबादी पर कर्मचारियों को आवास भत्ता 10% एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता 75 रुपए देने का प्रावधान है। वर्तमान में बिलासपुर के कर्मचारियों को 7% आवास भत्ता और 50 रुपए नगर क्षतिपूर्ति भत्ता मिल रहा है । नगर निगम सीमा वृद्धि से बिलासपुर शहर सी श्रेणी से बी श्रेणी शहर में शामिल हो गया है । इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पी यादव ने शासन से मांग की है कि बिलासपुर नगर निगम की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होने के आधार पर भत्तों में बढ़ोतरी का आदेश जारी करें।

             
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बिलासपुर नगर निगम में तिफरा नगर पालिका, सिरगिट्टी नगर पंचायत ,सकरी नगर पंचायत तथा 15 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इसलिए इन क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को भी निगम में शामिल करने के दिनांक से आवास भत्ता , नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का लाभ देने की मांग कर्मचारी संघ ने की है । रायपुर के कर्मचारियों को वर्तमान में वेतन का 10% आवास भत्ता एवं 75 रुपए नगर क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जा रहा है । वहीं नया रायपुर के कर्मचारियों को वेतन का 30% आवास भत्ता दिया जा रहा है । जनसंख्या के आधार पर राजधानी रायपुर के बाद बिलासपुर नगर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है । इसलिए बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारी राजधानी के कर्मचारियों के समान आवास एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते की पात्रता रखते हैं।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि 2004 में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की याचिका पर उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देशानुसार शासन ने बिलासपुर के कर्मचारियों को 50 रुपए नगर क्षतिपूर्ति भत्ता देने का आदेश जारी किया था । तब से इस भत्ते पर कोई वृद्धि नहीं की गई है । श्री यादव ने बताया कि बिलासपुर में एसईसीएल मुख्यालय, एनटीपीसी ,रेलवे, जोन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अटल विश्वविद्यालय, अपोलो हॉस्पिटल, सिम्स सहित अनेक multi-speciality चिकित्सालय स्थापित होने के फलस्वरूप यहां पदस्थ कर्मचारियों को आवास किराया ,आवागमन ,चिकित्सा सेवाओं पर अधिक व्यय भार पड़ता है। जिसकी प्रतिपूर्ति भत्तों में वृद्धि से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रायपुर नगर निगम सीमा में वृद्धि होने पर वहां पदस्थ कर्मचारियों एवं निगम में सम्मिलित किए गए पंचायतों के कर्मचारियों को भी अधिसूचना दिनांक से बढ़ी हुई दर पर आवास एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता दिया गया था। इसलिए बिलासपुर के कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि की मांग न्यायोचित है।

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