रायपुर—गारे पेलमा सेक्टर-प्प्प् कोल ब्लाॅक के लिए अधिग्रहित जमीन के एवज में चार गुना राशि दी जाएगी। सीएम ने जनहितैषी एलान किया है। यह जानकारी पावर कम्पनी चैयरमैन शैलेन्द्र शुक्ला ने पत्रकारों दी। शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री के मंशा के अनुसार जमीन मालिकों को दो गुना की जगह अब चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जनहितैषी कार्यों का विकास भी किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर जनरेशन कम्पनी को रायगढ़ जिला के तमनार तहसील में स्थित गारे पेलमा सेक्टर-प्प्प् कोल ब्लाॅक आवंटित किया गया है। कोयला खदान के अन्तर्गत आ रहे पाॅच गाॅवों के भूमि मालिकों को न्यायोचित मुआवजा दिया जाेगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण भूमि मालिकों समेत जनभावनाओं और प्रदेश हित में कोल परियोजना के कुशल संचालन को ध्यान में रखते हुए बाजार मूल्य से चारगुना अधिक मुआवजा देने का एलान किया है। सीएम के फैसले की जानकारी पाॅवर कंपनीज के चेयरमेन शैलेन्द्र शुक्ला ने दी।
चैयरमेन शुक्ला ने बताया कि छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर जनरेश कंपनी ने गारे पेलमा कोल परियोजना के संचालन कार्य में औद्योगिक शांति समेत ग्रामीणों की हितरक्षा को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने जनभावनाओं के मद्देनजर गारे पेलमा खनिपट्टा के परियोजना क्षेत्र में प्रभावित कुल पांच गांव खम्हरिया, करवाही, मिलूपारा, ढोलनारा और बजरमुड़ा के प्रभावित खातेदारों को बाजार मूल्य से चार चारगुना अधिक राशि का एलान किया है।
शैलेन्द्र शुक्ला ने बताया कि राज्य शासन के जनहितैषी निर्णय का लाभ पांच गांव के प्रभावित 337 खातेदारों को मिलेगा। गारे पेलमा सेक्टर-3 कोल ब्लाॅक से कोयला उत्खनन के लिए कलेक्टर रायगढ़ ने निजी भूमि कुल रकबा 401.342 हेक्टेयर का अधिग्रहण का आदेश दिया है। राज्य शासन ने अधिग्रहित भूमि के एवज् में बाजार मूल्य से चारगुना अधिक मुआवजा राशि देने के निर्णय से ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है।