कवर्धा।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी कार्यालय अवकाश के दिनों में भी खुले रखने तथा अवकाश के दिनो में कार्यालय अवधि समाप्ति के पश्चात डाक प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कार्यालय प्रमुखों से कहा है कि वे अधीनस्थ सभी अधिकारी-कर्मचारियों के निवास का पूर्ण पता एवं दुरभाष की जानकारी कार्यालय में रखें, ताकि किसी भी समय निर्वाचन से संबंधित डाक की तामिली की जा सकें। कार्यालय प्रमुखों से कहा गया है कि वे अधिनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करे कि वे जब भी जिला मुख्यालय में किसी कार्यालय में आते है, तो वे निर्वाचन पर्यवेक्षक एवं अधीक्षक जिला कार्यालय से संपर्क कर डाक प्राप्त कर लेवें।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने यहां क्लिक करे
नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत नही करने के निर्देश दिए गए है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन के विभिन्न कार्यो में बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारियों की अवश्यकता पड़ेगी।
उन्होंने सभी विभाग प्रमुुखों से कहा है कि उनकी अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को अर्जित अवकाश एवं अन्य अवकाश स्वीकृत नहीं करे। कार्यालय प्रमुख द्वारा अवकाश हेतु आवेदन पत्र को परीक्षण के बाद पर्याप्त कारण होने पर ही निर्वाचन कार्यलय को प्रेषित करें।
उन्होंने कहा है कि तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दो दिवस का आकस्मिक अवकाश की अनुमति कार्यालय प्रमुख इस शर्तो पर प्रदान कर सकते है कि वे आकस्मिक अवकाश की नहीं बढायेंगे, अवकाश का उपभोग कर तत्काल अपने कार्यालय-मुख्यालय में उपस्थित होगें तथा निर्वाचन कार्य हेतु आवश्यकता होने पर अवकाश निरस्त किया जा सकेगा।
आदेश में कहा गया है कि जिला निर्वाचन कार्यालय या सहायक रिटर्निग आफिसर कबीरधाम से कोई भी आदेश या पत्र आकस्मिक अवकाश में गए कर्मचारियों के लिए जारी होते है, तो कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी रहेगी कि अवकाश पर गए कर्मचारी को आदेश-पत्र तामिल कराए। ऐसा नही करने तथा निर्वाचन कार्य प्रभावित होने पर कर्मचारी-कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध लोक प्रतिधित्व अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।